ईश्वर दुबे
संपादक - न्यूज़ क्रिएशन
+91 98278-13148
newscreation2017@gmail.com
Shop No f188 first floor akash ganga press complex
Bhilai
इंदौर। मध्यप्रदेश में लगातार चौथी बार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही सत्तारूढ़ भाजपा की चुनावी यात्रा रविवार को सूबे की आर्थिक राजधानी इंदौर पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोडशो करते हुए मतदाताओं से समर्थन मांगा। चश्मदीद लोगों ने बताया कि भाजपा की "जन आशीर्वाद यात्रा" के तहत शिवराज शहर के वैशाली नगर से अपने चुनावी रथ (विशेष वाहन) में सवार हुए। यह रथ शहर के अलग-अलग इलाकों से गुजरा। चुनावी मुहिम पर निकले मुख्यमंत्री रोडशो के दौरान अधिकांश समय रथ की लिफ्ट पर दिखायी दिये। उन्होंने हाथ हिलाकर और हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया। भाजपा ने 28 नवम्बर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिये फिलहाल अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किये हैं। लिहाजा चुनावी टिकट के कई स्थानीय दावेदारों ने शिवराज के रोड शो के रास्ते में जगह-जगह अपने स्वागत मंच लगाकर मुख्यमंत्री के सामने शक्ति प्रदर्शन किया।
इंदौर, भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आसन्न विधानसभा चुनावों के मद्देनजर छह अक्टूबर को पार्टी के "महा जन सम्पर्क अभियान" की शुरूआत इंदौर से ही की थी। इंदौर की शहरी सीमा में विधानसभा की कुल पांच सीटें हैं। वर्ष 2013 के पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा ने पांचों सीटें जीती थीं।
भोपाल। मध्यप्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद अफसरों को हटाने का दौर जारी है। मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने रविवार को आदेश जारी कर भिंड के जिलाधिकारी आशीष कुमार को पद से हटा दिया है। यह कार्रवाई चुनाव आयोग के निर्देश पर की गई है।
आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, भिंड के जिलाधिकारी आशीष कुमार को हटा दिया गया है। उनके स्थान पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक धनराजू एस को भिंड का जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं, आशीष कुमार को मध्य प्रदेश शासन में उप सचिव के पद पर भेजा गया है।
चुनाव आयोग के निर्देश पर की गई यह बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले राजगढ़ की पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद को हटाया गया था। सिमाला प्रसाद भाजपा सांसद भागीरथ प्रसाद की बेटी हैं।
मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा मुश्किलों में घिरी हुई है और हालिया कुछ रिपोर्ट और सर्वे ने उसकी नींद उड़ा दी है। लगातार चौथी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा कुछ कड़े फैसले ले सकती है। बताया जा रहा है कि भाजपा के मौजूदा 70-80 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं जिनमें कुछ मंत्री भी शामिल हैं।
एक पार्टी नेता का कहना है कि सत्ता विरोधी रुझान को देखते हुए ऐसा फैसला लिया जा सकता है। राज्य में 28 नवंबर को मतदान होना और मतगणना 11 दिसंबर को होगी।
कई विधायकों के खिलाफ नाराजगी
राज्य के एक भाजपा नेता ने पीटीआई से कहा कि पार्टी 70-80 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि कई विधायकों के खिलाफ शिकायतों को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया जा सकता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कई विधायकों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं।
हाल ही में कुछ ओपिनियन पोल में बताया गया था कि कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में वापसी कर सकती है। कुछ सर्वे में यहां कांग्रेस-भाजपा के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान जताया है। इन सर्वे ने भाजपा को अपनी रणनीति नए सिरे से बनाने पर मजबूर कर दिया है।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी का कहना है कि राज्य में भाजपा विधायकों के खिलाफ तो गुस्सा है लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नहीं। भाजपा के पास एक बार फिर सत्ता में वापसी का मौका है।
उन्होंने कहा कि हम पुराने चेहरों को बदलकर नए चेहरों को विधानसभा चुनाव में मौका देते हैं तो इस बार भी चुनाव जीतकर प्रदेश में सरकार बनाने का भाजपा के पास बेहतर अवसर है। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब प्रदेश भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाले विधायकों या मंत्रियों का टिकट काटा हो। इससे पहले साल 2013 के विधानसभा चुनावों में हमने 25 प्रतिशत नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा था और इनमें से 75 उम्मीदवारों ने विजय हासिल भी की थी।
पिछली दफा विधानसभा चुनावों में भाजपा के कुल 165 सीटें, कांग्रेस ने 58, बसपा ने 4 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने तीन सीटों पर जीत हासिल की थी। मध्यप्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं।
भोपाल. भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली में होगी, बैठक में दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, सीईसी के सभी सदस्य और राज्यों के मंत्री मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह समेत कई नेता शामिल होंगे। बुधवार को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद अब भाजपा ने ये बैठक बुलाई है।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज समेत मध्य प्रदेश के बड़े नेता प्रत्याशियों की पहली सूची पर चर्चा करेंगे। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति इनके नाम तय करेगी। भाजपा जल्द से जल्द प्रत्याशियों की घोषणा करना चाहती है। असल में, कांग्रेस ने बैठक करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की 73 सीटों पर नाम तय किए थे।
इस बीच चुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस की फर्जी सूची जारी होने से हंगामा मचा हुआ था। इसके साथ ही सोशल मीडिया में भी फर्जी सूचियों के जारी होने का दौर जारी है। लिस्ट कौन जारी कर रहा है, यह किसी को नहीं पता? चौंकाने वाली बात यह है कि लिस्ट को लेकर अभी तक कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों ने सायबर सेल या पुलिस से शिकायत नहीं की है। न ही पार्टियों ने इसकी पुष्टि की।
जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच ने जिला न्यायालय कटनी के आदेश को निरस्त करते हुए कटनी में 20 साल पहले 9 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है।
कटनी की जिला अदालत ने करीब 19 साल पहले आरोपित को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील की थी। कोर्ट ने आरोपी को 7 साल के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। कटनी निवासी 9 साल की बच्ची 1998 में पानी भरने गई थी, तभी आरोपी राजेश सिंह उसे 10 रुपए का लालच देकर एक सूने मकान में ले गया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया।
इसी बीच बच्ची को आवाज देते हुए उसका पिता उस ओर आने लगा। आरोपित बच्ची का गला दबाते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। कटनी थाना पुलिस ने आरोपित राजेश के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया था।
1999 में जिला कोर्ट ने आरोपी कर दिया था दोषमुक्त : कोर्ट ने नवम्बर 1999 में आरोपी को दोषमुक्त करार दिया था। जिसके खिलाफ सरकार ने यह अपील दायर की थी। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता नम्रता केशरवानी ने कोर्ट को बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार बच्ची के नाजुक अंग में सूजन आ गई थी। ऐसा कृत्य भी दुष्कर्म की श्रेणी में आता है। अंतिम सुनवाई के बाद बेंच ने पाया कि जिला अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट का उचित निरीक्षण नहीं किया। इसी आदेश को निरस्त कर कोर्ट ने आरोपित को दोषी ठहराया।